लिंक्डइन इंडिया और सत्या नडेला समेत आठ पर लगाया जुर्माना
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में माइक्रोसाफ्ट की लिंक्डइन इंडिया, सत्या नडेला और आठ अन्य लोगों पर 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। नडेला माइक्रोसाफ्ट के प्रमुख हैं। उन्होंने दिसंबर, 2016 में पेशेवर नेटवर्किंग मंच लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था।कंपनी पंजीयक (एनसीआर और हरियाणा) ने अपने आदेश में कहा कि लिंक्डइन इंडिया और व्यक्तियों ने कंपनी कानून 2013 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व (एसबीओ) नियमों का उल्लंघन किया है।सत्या नडेला और रेयान रोसलांस्की कंपनी के संबंध में एसबीओ हैं। वे धारा 90 (1) के तहत रिपोर्ट करने में उनकी विफलता के कारण अधिनियम की धारा 90(10) के तहत जुर्माने के लिए जिम्मेदार हैं।रोसलांस्की को एक जून, 2020 को लिंक्डइन कॉरपोरेशन के वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अधिनियम की धारा 90 के तरहत कंपनियों को एसबीओ विवरण देना होता है।

लोकसंगीत और बॉलीवुड सुरों से सजा मैनपाट महोत्सव का दूसरा दिन
सुकमा कलेक्टर ने दोरनापाल में योजनाओं की स्थिति देखी
मधुमक्खी पालन से स्व-सहायता समूह की आय में वृद्धि
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सपत्नीक महाशिवरात्रि पर्व पर महाकाल के दर्शन कर पूजन-अर्चन किया
आतंकी गतिविधियों के शक में 21 स्थानों पर तलाशी, ATS की समन्वित कार्रवाई
रेल में वन्यजीव तस्करी का भंडाफोड़, अटेंडेंट की मदद से ले जाए जा रहे थे 311 कछुए
कृषक ग्राम सभाओं में किसानों को दी जा रही है उन्नत खेती की जानकारी